रैली, जुलूस, गैर, फाग उत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेलों का आयोजन, धरने आदि पर प्रतिबंध, उज्जैन कलेक्टर ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये
रैली, जुलूस, गैर, फाग उत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेलों का आयोजन, धरने आदि पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये उज्जैन 26 मार्च। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होने की संभावनाओं को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत पूर्व में जारी आदेश दिनांक 22 मार्च 2021 को अधिक्रमित करते हुए उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। आदेश के तहत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक त्यौहारों/कार्यक्रम में निकलने वाली रैली, जुलूस, गेर, फाग उत्सव, शब बरात, ईस्टर एवं अन्य पर्वों पर किसी प्रकार का जुलूस, मिलन समारोह, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, मेलों के आयोजन, धरना आदि का आयोजन एवं सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश अनुसार- • सभी दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उनके संचालकों द्वारा मा