उज्जैन 30 अप्रैल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुडे गरीब परिवारों की कोविड-19 संक्रमण के कारण आजीविका प्रभावित होने के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से निम्नानुसार खाद्यान्न का वितरण किया जावेगा:- योजना का नाम:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का नियमित आवंटन। माह का नाम:- अप्रैल, मई, जून 2021 एकमुश्त। खाद्यान्न वितरण मात्रा:- अंत्योदय परिवार 35 किलो प्रति परिवार। प्राथमिकता परिवार पांच किलो प्रति सदस्य। कुल पात्रता:- अन्त्योदय परिवार 105 कि.ग्रा. प्राथमिकता परिवार 15 कि.ग्रा. प्रति सदस्य । वितरण की अवधि:- 15.05.2021 तक । योजना का नाम:- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। माह का नाम:- मई एवं जून 2021 एकमुश्त गेहूं निःशुल्क खाद्यान्न वितरण मात्रा:-अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार पांच किलो प्रतिे सदस्य। कुल पात्रता:- 10 कि.ग्रा. सदस्य। वितरण की अवधि:- दिनांक 16.05.2021 से 10.06.2021 तक। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमएल मारू ने बताया कि उक्तानुसार...