भोपाल : सोमवार, नवम्बर 1, 2021 सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों के पालन में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दीपावली के दौरान पटाखों के निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। प्रदूषण से बचने के लिये ग्रीन पटाखों का प्रयोग होगा। पटाखों की अमेजॉन ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट आदि से ऑनलाइन सेल प्रतिबंधित है। सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री ए. मिश्रा ने बताया कि ग्रीन पटाखों के लिये पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) और नीरी द्वारा स्वैच्छिक वर्गीकरण किया गया है। ग्रीन पटाखों का लोगो पैकेट पर प्रिंट रहेगा। ग्रीन पटाखों में फुलझड़ी, अनार, मेरून शामिल हैं। पटाखों में बेरियम साल्ट आदि विषैले रसायनों का उपयोग, लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण और प्रस्फोटन प्रतिबंधित है। पंजीकृत निर्माताओं की सूची नीरी की वेबसाइट www.neeri.res.in/file_homes/17164660_Istfireworknda28102021.pdf पर उपलब्ध है। आवाज़ 125 डीबी(A) से कम हो पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 4 म