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मंत्रालय अधिकारी/कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में बैठक आयोजित

मध्यप्रदेश सचिवालयीन (मंत्रालयीन) कर्मचारी संघ, म.प्र. मंत्रालय शीघ्रलेखक संघ, म.प्र. मंत्रालय अजाक्स शाखा की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक आयोजित

🙏 राधेश्याम चौऋषिया, वरिष्ठ पत्रकार 🙏
भोपाल, सोमवार, 21 अगस्त 2023 । मंत्रालय अधिकारी/कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश सचिवालयीन (मंत्रालयीन)) कर्मचारी संघ, म.प्र. मंत्रालय शीघ्रलेखक संघ, म.प्र. मंत्रालय अजाक्स शाखा की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसमें मंत्रालय अधिकारी/कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिनांक 25 अगस्त 2023 को गेट नं.-1 पर गेट मीटिंग / प्रदर्शन की सहमति बनी । बैठक में तीनों कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे ।

बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों ने अनुभाग अधिकारी/निज सचिव का वेतनमान ग्रेड-पे -5400 किये जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा वर्ष 2013 में स्टेनो टायपिस्ट के तृतीय वेतनमान में सुधार के वर्ष 2018 में तथा मंत्रालय भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि वर्ष 2013 से नहीं की गई है। इसी तरह हाल में चतुर्थ समयमान के आदेश में माननीय मुख्यमंत्रीजी की मंशा के विपरीत आदेश जारी कर मंत्रालय के कर्मचारियों को उससे वंचित रखा गया है। वर्ष 2016 से पदोन्नति न होने पर बैठक में आकोश व्यक्त किया गया । इसी तरह मंत्रालय के तकनीकी कर्मचारियों को तृतीय समयमान भी पांच साल के बाद भी अभी तक नहीं दिया गया है। मंत्रालय स्थापना के बचे कर्मचारियों को न्यायालय के निर्देश के बावजूद नियमितीकरण की नस्ती लंबित है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में दो वर्ष की वृद्धि, सहायक ग्रेड-3 को 2400 ग्रेड पे, पुरानी पेंशन की बहाली, वर्ष 2016 में आयोजित बैठक की अनुशंसा अनुसार पदोन्नति नहीं दिये जाने एवं मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग शासकीय मंत्रालय कॉलोनी निर्माण जैसे 11 बिन्दुओं पर सभी स्तरों पर हर पक्ष की ओर से बार बार ज्ञापन दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के बिन्दुओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किये जाने के लिए दिनांक 25 अगस्त 2023 को मंत्रालय गेट नं. 1 पर मीटिंग एवं प्रदर्शन का निर्णय लिया गया ।
श्री सुभाष वर्मा, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखक संघ और श्री घनश्याम भकोरिया, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश मंत्रालय अजाक्स शाखा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि, बैठक में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि यदि शासन इस सब के बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता है तो आगामी दिनों में मंत्रालय में एक दिन की तालाबंदी और अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जायेगा ।
■ मंत्रालयीन अधिकारी / कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगें :-
(1) मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी/निज सचिव का वेतनमान ग्रेड-पे 5400 किये जाने संबंधी प्रकरण पर माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा वर्ष 2013 में मंत्रिपरिषद के निर्णय हेतु प्रकरण रखे जाने के निर्देश के बावजूद कोई निर्णय नहीं हुआ है। 5400 ग्रेड पे स्वीकृत करने के आदेश जारी किए जाएं।
(2) स्टेनो टायपिस्ट के तृतीय समयमान में सुधार का प्रकरण वर्ष 2018 से माननीय मुख्यमंत्रीजी के मंत्रिपरिषद में रखे जाने के निर्णय के बावजूद कोई निर्णय नहीं हुआ है। स्टेनो टायपिस्ट के तृतीय समयमान में सुधार किया जाए।
(3) दिनांक 01.07.2023 को 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान स्वीकृत किए जाने की माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा की भावना के विपरीत वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14 अगस्त, 2023 से मंत्रालयीन अधिकारी / कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर मंत्रालयीन अधिकारी/कर्मचारियों को तृतीय समयमान में प्राप्त वेतनमान से उच्च वेतनमान चतुर्थ समयमान में स्वीकृत करने हेतु तत्काल आदेश जारी किए जाए ।
(4) मंत्रालय भत्ते में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि वर्ष 2013 से नहीं हुई है। मंत्रालय भत्ते में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि किए जाने के आदेश जारी किए जाएं एवं छत्तीसगढ़ शासन की भांति मंत्रालयीन अधिकारी / कर्मचारियों को मोबाईल भत्ता स्वीकृत किया जाए ।
(5) मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 को ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसानुसार ग्रेड-पे 2400 स्वीकृत की जाए और एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाए ।
(6) न्यायालय के निर्णय के बावजूद वर्ष 2016 के पहले आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसानुसार आदेश जारी किए जाएं।
(7) मंत्रालयीन तकनीकी कर्मचारियों को पांच साल बाद भी तृतीय समयमान दिये जाने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं, आदेश शीघ्र जारी किए जाएं।
(8) वर्ष 2016 से पदोन्नति पर प्रतिबंध होने के कारण सैकड़ों अधिकारी / कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गये हैं । न्यायालय के निर्णय के अधीन रखते हुए पदोन्नति की कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किए जाएं ।
(9) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आयुसीमा में पूर्वानुसार 02 वर्ष की सेवावृद्धि करने के आदेश जारी किए जाएं।
(10) पूर्व में दिए गए ज्ञापन / मांगपत्रों अनुसार शासकीय आवास चिन्हित कर मंत्रालयीन कालोनी के निर्माण की योजना को मूर्त रूप दिया जाए।
(11) मंत्री स्थापना के पूर्व के बचे 19 लोगों को न्यायालय के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राज्य मंत्री, साप्रवि के निर्देशानुसार नियुक्ति एवं मंत्री स्थापना के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भर्ती नियमों के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाए तथा मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी के कुलियों का नियमितिकरण किया जाए।
✍ राधेश्याम चौऋषिया




● सम्पादक, बेख़बरों की खबर
● राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन
● राज्य मीडिया प्रभारी, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
● मध्यप्रदेश ब्यूरों प्रमुख, दैनिक निर्णायक
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