भोपाल : मध्यप्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की cumulative positivity rate तथा active cases में निरंतर कमी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं।
मध्यप्रदेश में समस्त सामाजिक/व्यावसायिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक/मनोरंजन/ खेलकूद आदि तथा मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे। समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास/हॉस्टल भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह आयोजन/अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
ध्यान रखें महामारी का संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है इसलिए रात्रिकालीन कर्फ़्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नागरिकों से अपील है कि मास्क का उपयोग और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
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