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कोरोना से बचाव के लिये कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत उज्जैन जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

उज्जैन 17 जनवरी। उज्जैन जिले में आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा उज्जैन जिले की राजस्व सीमाओं में दंप्रसं 1973 की धारा 144 के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए कक्षा 1 से 11 तक समस्त स्कूलों, स्कूलों के होस्टल, 31 जनवरी 2022 तक बन्द कर दिये हैं। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्रीबोर्ड परीक्षाओं के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार-
1. सभी प्रकार के मेले (धार्मिक एवं व्यवसायिक) जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेगी।
2. समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
3. बन्द हॉल में हॉल की क्षमता 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।
4. खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिये स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
5. कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की जायेगी।
कलेक्टर द्वारा 6 जनवरी को जारी निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश भी यथावत लागू रहेंगे :-
• सभी प्रकार के मेले तथा सामूहिक स्नान जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
• विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनीटाइजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अन्तिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दी जा सकेगी।
• समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बन्धनकारी रहेगा। कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिक निगम, मुख्य नगर पालिका, नगर परिषद अधिकारी, सीईओ जिला पंचायत, समस्त सीईओ जनपद पंचायत, समस्त एसडीएम को निर्देश दिये हैं कि ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिये जरूरी हो, कंटेनमेंट झोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें।
• आमजन समुदाय को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क ठीक ढंग से न पहनने और मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं।
• अन्य देशों से आये व्यक्तियों की जानकारी होने पर शासकीय और अशासकीय चिकित्सालय, नर्सिंग होम को जिन्हें यदि किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित होने की आशंका प्रतीत होती है, उनका रिकार्ड रखना जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों को क्वारेंटाईन आइसोलेशन में रखा जाना अनिवार्य होगा और ऐसे व्यक्तियों की जानकारी सीएमएचओ तथा स्मार्ट सिटी कार्यालय में बनाये गये कोरोना कंट्रोल रूम को देना अनिवार्य होगा।
• किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी, अप्रमाणित सन्देश, रयूमर का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपदा की गंभीरता एवं परिणाम के सम्बन्ध में झूठी जानकारी देकर किसी प्रकार का आतंक या संत्रास फैलाये जाने जैसा आपराधिक कृत्य कारित करने वाला व्यक्ति डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-54 के तहत दण्ड का भागीदारी होगा।
• कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच रेपिड एंटीजन टेस्ट आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं आईसीएमआर द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल और गाईड लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाये। सेम्पल लेते समय ही व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता, वास्तविक मोबाइल नम्बर, सम्पूर्ण सूचना, आरटीपीसीआर एप पर अपलोड करते हुए संधारित की जाये। उक्त सूचना गोपनीय रखी जाये।
• निजी जांच प्रयोगशालाओं, सेम्पल कलेक्शन सेन्टर, अस्पताल द्वारा कोविड-19 की जांच का परिणाम राज्य सरकार एवं आईसीएमआर के साथ वास्तविक समय आधार पर आईसीएमआर पोर्टल पर साझा करते हुए आरटीपीसीआर एप पर भी तत्काल अपलोड किया जाये। जांच में मरीज के कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल सीएमएचओ एवं सम्बन्धित आईडीएसपी सेल को दी जाये।
• निजी जांच प्रयोगशालाओं, सेम्पल कलेक्शन सेन्टर/अस्पतालों द्वारा आरटीपीसीआर एवं रेपिड एंटीजन टेस्ट से उत्पन्न समस्त डाटा, ग्राफ एवं किट्स के बैच नम्बर के रिकार्ड सुरक्षित रखे जायें, ताकि आवश्यकता होने पर इनका सत्यापन भविष्य में किया जा सके। कोविड संक्रमित मरीज के निवास पर बनाये गये कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों तथा कोविड संक्रमित मरीज के परिजन निकट सम्पर्क में रहने वालों को होम क्वारेंटाईन में रहना अनिवार्य होगा।
• कंटेनमेंट एरिया के भीतर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को ड्यूटी पर लगे हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विधिसंगत निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अपालन की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-51 के तहत दण्ड का भागी होगा।

कलेक्टर द्वारा जारी उक्त आदेश का उल्लंघन भादंसं-1860 की धारा-188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश आगामी आदेश तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

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