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उज्जैन कलेक्टर द्वारा धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी

उज्जैन 14 अप्रैल। बुधवार 14 अप्रैल को आयोजित की गई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने विगत 12 अप्रैल को धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा में कोरोना कर्फ्यू हेतु नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं ।

1. कोरोना कर्फ़्यू आदेश 19 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रकार की गतिविधियां व किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, गार्डन , मैदान , सामाजिक परिसर , मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक , शॉपिंग मॉल , शैक्षणिक संस्थान , क्रीड़ा स्थल ,जिम , धरना प्रदर्शन, ज्ञापन , जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
2 . उज्जैन नगर के समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद कर दिए गए हैं । सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के संपादन हेतु केवल पंडित ,पुजारी ,इमाम ,पादरी , ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी ।
3 उज्जैन नगर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान , सुपर स्टोर/शॉपिंग मॉल एवं इस श्रेणी के समस्त प्रतिष्ठान एवं शराब की दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी ।
प्रतिबंध में प्रदान की गई शिथिलता
1 उज्जैन शहर के थोक व खेरची किराना दुकानें ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, गैस एजेंसी , आटा चक्की,निजी कोरियर सेवाएं ,पशु आहार , थोक फल एवं सब्जी मंडी आदि अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान केवल प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही खोले जा सकेंगे । इस दौरान प्रतिष्ठान के अंदर दुकानदार को छोड़कर एक समय में अधिकतम 5 ग्राहक उपस्थित रह सकेंगे । उक्त अवधि में अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां, दुकानें व कार्य प्रतिबंधित रहेगा ।
2 लोकल स्थानीय फुटकर सब्जी, फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे । सब्जी फल विक्रेता हाथ ठेले के माध्यम से प्रातः 8 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलायमान स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क धारण करने आदि की शर्त पर फल एवं सब्जी का विक्रय उपभोक्ताओं को कर सकेंगे । थोक फल व सब्जी मंडी से आमजन को फुटकर विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा ।
3 दूध की दुकाने , दूध हाकर्स, दूध डेयरी (केवल दूध) सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एवं शाम 6:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खुली रहेगी ।
4 सभी विनिर्माण उद्योग एवं उद्योगों में तैयार माल एवं कच्चे माल का परिवहन चालू रहेगा । आवागमन में सुविधा हेतु विनिर्माण उद्योग में संलग्न मजदूरों कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र धारण करना आवश्यक होगा । प्रतिदिन शाम को औद्योगिक श्रमिकों को परिचय पत्र के आधार पर अपने घर पर लौटने की अनुमति रहेगी।
5 केंद्र एवं राज्य के सभी शासकीय ,अर्ध शासकीय कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित शेड्यूल व स्थानीय आवश्यकतानुसार खुले रहेंगे । कार्यालय में उपस्थिति शासन के निर्देशानुसार रहेगी तथा कर्मचारी केवल आंतरिक कार्यालयिन कार्य कर सकेंगे । उक्त सेवाओ से संबंधित व्यक्तियों को आवागमन हेतु अपने पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होंगे ।
6 शासन द्वारा संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान पूर्ववत निरंतर जारी रहेगा ।
7 मंडी एवं निर्धारित स्थानों पर शासन द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। इस कार्रवाई में संलग्न कर्मचारी, अधिकारी, हम्माल, तुलावटी एवं विक्रयकर्ता कृषक तथा वाहन आदि उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
8 इमरजेंसी सर्विसेस जैसे पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल , मेडिकल स्टोर, एटीएम आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
9 शवयात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
10. शादी/वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति के साथ अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
11. परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
12. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले नागरिकों को टिकट दिखाए जाने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी।
उल्लेखनीय है कि अन्य निकायों की व्यवस्था हेतु जारी किए गए आदेश के तहत तय किया गया है कि जिला स्तर से भिन्न अन्य नगरीय निकायों में संबंधित अनुभाग दण्डाधिकारी अपने स्तर से अत्यावश्यक सेवाओं हेतु बाजार खुले रखने के समय का निर्धारण करने हेतु सक्षम रहेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। पूर्व में 11 अप्रैल 2021 को धारा 144 के तहत जारी शेष प्रतिबंधात्मक आदेश की कंडिकाएं यथावत रहेंगी।


जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक सम्पन्न, सदस्यों ने कोविड रोकथाम हेतु दिये आवश्यक सुझाव

उज्जैन 14 अप्रैल। बुधवार को बृहस्पति भवन में सभाकक्ष में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के कोरोना प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, विधायक श्री पारस जैन, विधायक श्री महेश परमार, विधायक श्री रामलाल मालवीय, जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री विभाष उपाध्याय, श्री बहादुरसिंह बोरमुंडला, श्री विवेक जोशी, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी, नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, सीईओ जिला पंचायत श्री अंकित अस्थाना, सीएमएचओ डॉ.महावीर खंडेलवाल, अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्रसिंह चौहान, श्री एसएस रावत मौजूद थे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़नगर विधायक श्री मुरली मोरवाल, नागदा-खाचरौद विधायक श्री दिलीप गुर्जर, महिदपुर विधायक श्री बहादुरसिंह चौहान एवं समस्त एसडीएम ने बैठक में सहभागिता की।
बैठक में समिति के सदस्य और जनप्रतिनिधियों द्वारा उज्जैन जिले में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और उपचार पर विचार-विमर्श किया गया। जिले के कोविड प्रभारी मंत्री डॉ.यादव ने बैठक में कहा कि हमें मिलजुल कर इस वैश्विक महामारी से लड़ना है। समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये :-
• लॉकडाउन में व्यापारी वर्ग की परेशानी को देखते हुए कुछ घंटे दुकानें खोली जाने की छूट दी जाये। शादी एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के मद्देनजर अन्य सभी दुकानों को कुछ समय के लिये खोलने की अनुमति दी जाये।
• कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन बेड और बढ़ाये जाने तथा निजी अस्पतालों को बतौर कोविड केयर सेन्टर चिन्हित किये जाने पर विचार-विमर्श किया गया।
• कजलाना बड़नगर में निर्माणाधीन शासकीय अस्पताल को शीघ्र-अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के लिये कहा गया।
• तहसीलों में अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था बढ़ाये जाने पर चर्चा की गई।
• उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेण्डर/पम्प को अस्पतालों में उपयोग में लाने का सुझाव दिया गया।
• शासकीय के अलावा निजी एवं सेवा निवृत्त एमडी चिकित्सकों की सेवाएं लिये जाने पर चर्चा की गई।
• जगोटी में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का सुझाव दिया गया।
• तहसील स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकेन्द्रीकरण किये जाने पर विचार किया गया।
• रेमडीसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर प्रभावी कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।
• लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों का भी विशेष ध्यान रखा जाये।
• बड़े भवनों में कोविड केयर सेन्टर बनाये जायें। नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ की भी कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु ड्यूटी लगाई जाये।
• मेडिकल इंश्योरेंस में कोविड-19 को भी शामिल करवाया जाये, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने इंश्योरेंस करवा रखा है, उन्हें मेडिक्लेम में काफी परेशानी हो रही है।
• बैठक में की गई चर्चा अनुसार शादी एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में गाईड लाइन तीन दिन बाद विचार-विमर्श के पश्चात दी जायेगी।
• जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों से मास्क पहनने का निवेदन करेंगे।
• विभिन्न तहसीलों में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं जैसे किराना, दूध आदि की दुकानें कब खोली जाना है, इसकी समयावधि स्थानीय जनप्रतिनिधि और एसडीएम बैठक कर तय करेंगे।
• तहसीलों में निजी अस्पतालों में जहां-जहां ऑक्सीजन बेड की केपिसिटी बढ़ सकती है, वहां जिला स्तर से हरसंभव सहयोग किया जायेगा।
• उज्जैन में मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े लोगों की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाये।
• बैठक में जनअभियान परिषद की “मैं भी कोरोना वालेंटियर” योजना के बारे में सभी को जानकारी दी गई।
• बैठक में जानकारी दी गई कि ओखलेश्वर में शमशान घाट प्रारम्भ कर दिया गया है।


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