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भोपाल कलेक्टर द्वारा दुकानों और कोचिंग संस्थानों के लिए धारा 144 के तहत नए आदेश जारी एवं 31 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि के आयोजन के संबंध में भी आदेश जारी

 दुकानों और कोचिंग संस्थानों एवं  के लिए धारा 144 के तहत नए आदेश जारी

भोपाल: 30 दिसम्बर 2020 : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अविनाश लवानिया द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में संशोधित आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश अनुसार जिले में समस्त दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रखे जाने के निर्देश जारी किए गए थे, उक्त निर्देशों को निरस्त किया गया है, अब दुकानें, व्यवसायिक संस्थान, रेस्टोरेंट्स एवं कार्यालय आदि श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों निर्देशों के तहत पूर्ववत खोले जा सकेंगे।

कोचिंग संस्थानों एवं ट्यूशन संस्थानों को पूर्व में खोलने की अनुमति नहीं थी। वर्तमान में कक्षा 9वीं से बारहवीं तक के लिए भी कुछ शर्तों के साथ कोचिंग एवं ट्यूशन संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। 9वी कक्षा से ऊपर के छात्र-छात्राओं के लिए कोचिंग संस्थान भी शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे।

कक्षा में बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के साथ स्कूल अध्ययन सम्बन्धी समाधान के लिए खोले जा सकेंगे एवं रेगुलर क्लास नहीं होगी। कोई भी छात्र लगातार दो दिन कोचिंग नहीं आए, सप्ताह में एक छात्र को अल्टरनेट दिनों अधिकतम 3 दिन ही बुलाया जाए। कोचिंग में आने वाले प्रत्येक छात्र द्वारा संस्थान में आने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रहे, इसलिए एक कुर्सी छोड़कर बिठाया जाए एवं यदि बेंच व्यवस्था हो तो एक बेंच पर एक ही छात्र बैठे । संस्थान में किसी भी स्थिति में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक छात्र उपस्थित नहीं हों।

संस्थान के मुख्य द्वार पर पूरे समय एक टीम रहेगी जो थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर एवं मास्क के पश्चात ही प्रवेश करने दे।

कोचिंग संस्थान में यदि किसी छात्र या स्टाफ सदस्य की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव आए व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही निर्धारित 7 दिन के क्वॉरेंटाइन अवधि के बाद ही उसे प्रवेश दिया जाएगा।

संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाकर अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि रिकॉर्डिंग मांगने पर उपलब्ध कराई जा सके।कोचिंग संस्थानों के छात्रावास पूर्णत: बंद रहेंगे।

आदेश में उल्लेखित शर्तो एवं कोविड-19 के लिए समय-समय पर जारी निशा दिशा निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी समय-समय पर क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक आदेश अपने स्तर से जारी करेंगे।


 31 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि के आयोजन के संबंध में 

विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं अन्य जगह पर उपलब्ध क्षेत्र की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत के  साथ ही व्यक्तियों को बिठाया जा सकेगा। इस प्रकार के किसी भी आयोजन में भोपाल से बाहर के किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया जाएगा।

आयोजन स्थल स्वामी द्वारा कार्यक्रम की वीडियो, रिकॉर्डिंग करवाना अनिवार्य होगा । इन आयोजनों में कोविड-19 प्रोटोकॉल थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जिम्मेदारी आयोजन स्थल स्वामी की होगी। यह आदेश तत्काल  प्रभावशील होगा।





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