आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के लिए समयसीमा |
ईसीआई द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ ही ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के मसले पर 10.10.2018 और 06.03.2020 को जारी विस्तृत निर्देशों के क्रम में आज आयोग की बैठक में विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों और उनको चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन से संबंधित निर्देशों को अधिक सुव्यवस्थित करने का फैसला किया है। आयोग ने हमेशा से ही चुनावी लोकतंत्र के व्यापक बेहतरी के लिए इस नैतिक मापदंड पर हमेशा से ही जोर दिया है। संशोधित निर्देशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :
संशोधित दिशानिर्देश के तहत, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ उन्हें चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होने की स्थिति में निम्नलिखित तरीके से इसका प्रकाशन समाचार पत्रों और टेलीविजन पर करना होगा :
इस समयसीमा से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद तय करने में सहायता मिलेगी।
आयोग द्वारा लिए गए फैसले के तहत, हितधारकों के फायदे के लिए इस मामले में अभी तक सभी निर्देशों और प्रारूपों के संकलन को प्रकाशित किया जा रहा है। इससे मतदाताओं और हितधारकों को ज्यादा जागरूक बनाने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में सभी निर्देशों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और उन्हें चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों द्वारा संकलन किया जाना चाहिए। ये संशोधित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। |
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