कंटेनमेंट एरिया के बाहर उज्जैन शहर में 05 साप्ताहिक हाट बाजार लगाने एवं 02 सब्जी मंडी खोलने की सशर्त अनुमति जारी की गई
उज्जैन 08 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आदेश जारी कर उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर 05 साप्ताहिक हाट बाजार लगाने की एवम 02 सब्जीमंडी खोलने की।अनुमति विभिन्न शर्तों के अधीन जारी की है। उक्त आदेश 9 जुलाई से लागू होगा ।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर यह अनुमति मंगलवार को महात्मा ज्योतिबा फूले सब्जी मंडी में एवम बाहर लगने वाला हाटबाजर (महाकाल वाणिज्यिक केन्द्र), उन्हेल चौराहा से कालियादेह महल जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे लगने वाले हाट, बुधवार को नगर कोट की मैदान की भूमि व नवनिर्मित चबूतरों पर, गुरूवार को हरिफाटक ब्रिज के नीचे जिला पंचायत द्वारा निर्मित हाट बाजार व ब्रिज के नीचे खुली भूमि पर तथा शनिवार को नागझिरी स्थित सैफी पेट्रोल पम्प के पास खुली भूमि पर हाट बाजार के लिये दी गई है। इसी तरह जीरो पाइंट मक्सी रोड के पास स्थित न्यू सब्जी मार्केट मक्सी रोड तथा रामप्रसाद भार्गव मार्ग ज़ामा मस्ज़िद के पास की सब्जी मंडी को खोलने की अनुमति जारी की गई है। सभी हाट बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करने तथा सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब्जी मार्केट में निर्मित ओटलों पर व्यवसाय करने के लिये कहा गया है।
जारी किये गये आदेश के अनुसार 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं या गर्भवती माताएं या बच्चे जो 10 वर्ष से कम उम्र के हैं या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति हाट बाजार एवं सब्जी मंडी में न आयें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। इसी तरह जनसमुदाय में सामान्य उपाय जिसमें कि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके, का पालन करने के लिये सभी हाट बाजार एवं सब्जी के विक्रेताओं को कहा गया है। आमजन से आग्रह किया गया है कि वे हाट बाजार एवं सब्जी मंडी में जाते समय फिजिकल दूरी कम से छह फीट की रखें, चेहरे पर मास्क का कवर लगायें, हाथ धुलाई की प्रक्रिया को अपनायें एवं श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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