इब्रहिम गंज क्षेत्र में रविवार से लॉक डाउन ; जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने धारा 144 में आदेश जारी किए
🔶 केवल इब्रहिम गंज क्षेत्र में 12 जुलाई से 7 दिन का लॉकडाउन - Collector Bhopal श्री अविनाश लवानिया
🔹पूरे भोपाल में नहीं होगा लॉकडाउन
🔹पूर्व में जारी आदेश अनुसार दुकाने खोली जा सकेंगी।
🔹भोपाल में केवल एक दिन रविवार को शासन के निर्देशानुसार रहेगा लॉकडाउन
भोपाल कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लावनिया ने क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हनुमान गंज क्षेत्र के इब्राहिम गंज क्षेत्र में रविवार 12 जुलाई से 19 जुलाई तक लॉक डाउन करने के आदेश जारी कर दिए है।
इब्रहिम गंज क्षेत्र में 12 जुलाई सुबह 5 बजे से 19 जुलाई रविवार रात्रि 10 बजे तक क्षेत्र की सीमाएं सील रहेंगी, किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी, मेडिकल आपातकाल को छोड़कर दुकानें और संस्थान बन्द रहेंगे। बेरिकेटिंग कर क्षेत्र की सीमाओं को बन्द रखा जाएगा।
इस सम्बन्ध में कलेक्टर ने निर्देश जारी कर इब्रहिम गंज क्षेत्र की सीमाएं सम्बन्धित एस डी एम और नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित की जाएंगी, मेडिकल आपात काल और शव यात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नगर निगम के द्वारा की जाएगी।
कलेक्टर श्री लवानिया ने बताया कि इस क्षेत्र में लागातर बढ़ते कोविड संक्रमण और मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने, बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर घूमने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे क्षेत्र की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए सम्पूर्ण लॉक डाउन का निर्णय लिया गया है।
सोशल मीडिया एवं व्हाट्स एप ग्रुप पर भ्रामक जानकारी, खबर फैलाने या वायरल करने पर होगी सख्त कार्यवाही - कलेक्टर श्री लवानिया
कलेक्टर ने साइबर सेल और पुलिस को दिये निर्देश
भोपाल : 10 जुलाई 2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने कोविड-19 सहित अन्य आदेशों को सोशल मीडिया एवं व्हाट्स एप ग्रुप पर भ्रामक जानकारी फैलाने तथा वायरल करने पर साइबर सेल और पुलिस को संबंधित व्यक्ति पर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
इस संबंध में उन्होंने साइबर सेल और पुलिस विभाग को निर्देशित किया है की ऐसे व्यक्ति पर नज़र रख कर उस पर कड़ी कार्यवाही की जाये।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश धारा 144 अंतर्गत इब्राहिमगंज क्षेत्र में लॉक डाउन करने के आदेश को परिवर्तित कर गलत खबर बनाकर व्हाट्स एप और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस संबंध में कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस और साइबर सेल को निर्देशित किया है की ऐसी अफवाह अथवा भ्रामक खबर वायरल करने वालो के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाये।
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