उज्जैन 29 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण की संभावना को ध्यान में रखते हुए और आम लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में आदेश जारी करते हुए कहा है कि शहर में प्रतिष्ठान/दुकान के मालिक/संचालक को मास्क/गमछा सही तरीके से पहनना और गमछे से मुंह और नाक को पूर्ण रूप से कवर किया जाना अनिवार्य होगा। यदि सही तरीके से मास्क अथवा गमछा नहीं पहने पाये गये तो दुकानदारों के खिलाफ धारा-144(2) के उल्लंघन के तहत कार्यवाही/स्पॉट फाइन और सम्बन्धित प्रतिष्ठान/दुकान को सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
प्रतिष्ठान/दुकान के संचालक द्वारा प्रतिष्ठान पर आने वाले प्रत्येक कर्मचारी, ग्राहक को मास्क/गमछा सही तरीके से पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की व्यक्तिश: जिम्मेदारी सम्बन्धित संचालक/मालिक की होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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