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उज्जैन कलेक्टर ने अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन किया


उज्जैन 19 जून। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ भाप्रसे एवं राप्रसे के अपर कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अन्तर्गत अपर कलेक्टर भाप्रसे श्री अवि प्रसाद को तहसील उज्जैन नगर, उज्जैन ग्रामीण, कोठी महल, महिदपुर, घट्टिया, तराना, झारड़ा एवं माकड़ोन क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राजस्व प्रकरणों का निराकरण सौंपा गया है। इसके अलावा अपील प्रकरण मप्र भू-राजस्व संहिता-1959 और स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत होंगे तथा श्री अवि प्रसाद प्रत्येक 10वे प्रकरण को छोड़कर शेष नौ प्रकरणों में सुनवाई कर निराकरण करेंगे।


इसके अलावा श्री प्रसाद को नाबालिग सरपरस्ती से सम्बन्धित, बैंक लोन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी प्रकरणों का निराकरण, राजस्व प्रकरणों में नामांकन, सीमांकन, बटांकन एवं डायवर्शन आदि प्रकरणों पर सख्ती से पर्यवेक्षण करना, राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत शासकीय भूमि अन्तरण/आवंटन सम्बन्धी समस्त प्रकरणों का निराकरण (समस्त तहसील) आदि का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही श्री प्रसाद स्थापना शाखा, वित्त-3 शाखा, नजारत शाखा, जनसुनवाई/शिकायत, सीलिंग, पुरातत्व शाखा, मंडी, खाद्य आदि शाखाओं के भी प्रभारी होंगे।


अपर कलेक्टर विकास एवं सीईओ जिला पंचायत भाप्रसे श्री अंकित अस्थाना को प्रधानमंत्री जनधन योजना, कौशल उन्नयन एवं तकनीकी शिक्षा, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बीपीएल आईईसीसी, जिला अन्त्यावसायी विकास विभाग, कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग विकास, मध्याह्न भोजन, पाठ्यपुस्तक निगम, प्रधानमंत्री आवास, ई-गवर्नेंस और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आदि का प्रभार सौंपा गया है। साथ ही श्री अस्थाना उद्यानिकी, मत्स्य, जिला शिक्षा, सर्वशिक्षा, सहकारिता, आपकी सरकार आपके द्वार, कृषि संगणना, जल संसाधन, श्रम विभाग, जिला रोजगार आदि के प्रभारी अधिकारी भी होंगे।


अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती बिदिशा मुखर्जी को अपर जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से विभिन्न अधिनियमों/नियमों, शासन नियमों के अन्तर्गत न्यायिक, अर्द्धन्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य, सीआरपीसी के अन्तर्गत कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं शान्ति समिति की बैठक हेतु नोडल अधिकारी, मप्र पुलिस अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण आदि का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा श्रीमती मुखर्जी द्वारा पेट्रोलियम तथा विस्फोटक अधिनियम, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, केबल अधिनियम, चरित्र सत्यापन, लोक परिसर, बेदखली अधिनियम आदि शाखाओं की नस्तियों को अन्तिम निराकरण हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।


अपर कलेक्टर श्रीमती मुखर्जी को तहसील खाचरौद, नागदा, बड़नगर, क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राजस्व प्रकरणों, मप्र भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-240 एवं 241 के प्रकरण (खाचरौद, नागदा, बड़नगर), नाबालिग सरपरस्ती से सम्बन्धित बैंक लोन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी प्रकरणों आदि के निराकरण का कार्य सौंपा गया है। साथ ही श्रीमती मुखर्जी न्याय लिपिक शाखा, न्यायालयीन प्रकरण, अभियोजन सहायक, वाहन अधिग्रहण अधिकारी, लोक अदालत, सूचना का अधिकार, खनिज विभाग के पट्टों का नवीनीकरण, जनसम्पर्क, परिवहन, आबकारी आदि की प्रभारी अधिकारी होंगी। साथ ही श्रीमती मुखर्जी को जिला सत्कार अधिकारी का प्रभार भी सौंपा गया है।


कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार अपर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद की लिंक अधिकारी श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, श्रीमती बिदिशा मुखर्जी के लिंक अधिकारी श्री अवि प्रसाद और श्री अंकित अस्थाना के लिंक अधिकारी श्री अवि प्रसाद होंगे।


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