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सामाजिक समारोह में कोविड-19 के संचरण को रोकने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश द्वारा दिशा निर्देश जारी ।

भोपाल : लॉकडाउन में दी जा रही छुट उपरांत समाजिक समारोह जैसे कि शादी समारोह, शव दाह, शोक सभा आदि का आयोजन किया जा रहा है. उक्त सम्बंध में दिशा निर्देश के माध्यम से सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।


1. केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर ही सामाजिक समारोह के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाना है।


2. यहसुनिश्चित किया जाये कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर आयोजित होने वाले शादी समारोह में 50 से अधिक व शव दाह एवं शोक सभा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित न हो।


3. ऐसे व्यक्ति जो कंटेनमेंट क्षेत्र में निवास करते हो या विगत 14 दिवस के अंतराल में किसी भी कोविड19 पॉज़िटिव केस के सम्पर्क में आये हो,आयोजन में सम्मिलित न हो।


4. आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची संधारित की जाये।


5. 65 वर्ष या उस से अधिक आयु के व्यक्ति, डायबिटीज़, हायपरटेंशन व अन्य असंचारी रोग से पीडित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन आयोजन में सम्मिलित नहीं किया जाना चहिये।


6. ऐसे व्यक्ति जिनमें कोविड-19 के लक्षण परिलक्षित होते हो, आयोजन में सम्मिलित न हो।


7. समारोह का आयोजन यदि सम्भव हो तो खुले स्थान में ही किया जाये।


8. यदि खुले स्थान में आयोजन किया जाना सम्भव न हो तो हवादार कमरे में किया जाये जहाँ प्रवेश एवं निर्गम हेतु पृथक दरवाज़ा हो। एयरकंडिशनिंग/वेंटिलेशन के लिये, सी.बी.डब्ल्यु.डी. के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी एयरकंडिशनिंग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24-30°C की सीमा में होना चाहिये, सापेक्ष आद्रता 40-70% की सीमा में होना चाहिये व ताजी हवा की और क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चहिये।


9. आयोजन स्थल पर आयोजनकर्ता द्वारा सेनेटाइज़र डिस्पेन्सर (जिसमें एल्कोहॉल की मात्रा 70% हो) एवं थर्मल स्क्रीनींग की व्यवस्था प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से की जाये। यदि हाथ प्रत्यक्षतः गंदे दिखते है तो हाथों को धोने के लिये पर्याप्त मात्रा में साबुन व पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चहिये।


10. समारोह स्थल के प्रमुख स्थानों पर कोविड-19 से बचाव से सम्बंधित जानकारी पोस्टर, फ्लेक्स आदि के माध्यम से की जाना चहिये।


11. आयोजन स्थल पर दो व्यक्तियों के बीच 2 मीटर(6 फीट) की दूरी बनाई जाना सुनिश्चित किया जाये। आयोजन स्थल पर पार्किंग स्थल पर फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चहिये।


12. आयोजन स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का उपयोग किया जाना चाहिये। यदि मास्क उपलब्ध न हो तो दुपट्टा, गमछा रूमाल आदि का उपयोग कर चेहरे व नाक को ढका जाना सुनिश्चित करें।


13. श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाये, इस बात का विशिष्ठ रूप से ध्यान रखा जाये की सभी व्यक्ति आयोजन स्थल पर खांसते व छींकते वक्त मुंह व नाक को रूमाल या नेपकिन से ढांक ले और इस्तेमाल में लिये गये टिशु को चिन्हित डस्टवीन में ही फेंके। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिये की डस्टबीन का ढक्कन लगा हुआ होना चहिये।


14. आयोजन स्थल पर बार-बार सम्पर्क में आने वाले सतह जैसे कि दरवाजे के हेण्डल, हेण्ड रेल, वेंचेस को 1% सोडियम हापोक्लोराईट के घोल से विसंक्रमित करें एवं उपयोग में लिये गये मास्क व ग्लव्स के निष्पादन की व्यवस्था नियमानुसार की जाये।


15. आयोजन स्थल पर यदि सम्भव हो तो भोजन की व्यवस्था नहीं की जाये। यदि भोजन की व्यवस्था की जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाये की भोजन से पूर्व सभी व्यक्ति अपने हाथों को विसंक्रमित करें। हाथों को धोने के उपरांत हाथ पोंछने हेतु डिस्पोज़ेबल नेपकिन का उपयोग किया जाये एवं इस्तेमाल में लिये गये नेपकिन को चिन्हित डस्टबीन में ही फेंके। इस वात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिये की डस्टबीन का ढक्कन लगा हुआ होना चहिये।


16. आयोजन स्थल पर जिस जगह खाना बनाने की व्यवस्था की जाये वहाँ कम से कम व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाये व कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।


17. भोजन परोसने हेतु एक ही व्यक्ति को निर्धारित किया जाये एवं भोजन हेतु इस्तेमाल में डिस्पोज़ेबल पात्र का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।


18. आयोजन स्थल पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन नियमानुसार किया जाना चहिये।




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