रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को भी अब ड्राइविंग लाइसेंस देने के योग्य माना जाएगा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नेरंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 तथा फॉर्म 1ए में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। दिनांक 24 जून 2020 का जीएसआर 401 (ई) मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक सामाजिक तथा सुगमकारी विनियमन है।
मंत्रालय दिव्यांगजनों को परिवहन संबंधित सेवाओं, विशेष रूप से, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाता रहा है। दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस की प्राप्ति सुगम बनाने के संबंध में परामर्शी जारी की जा चुकी है तथा इसके अतिरिक्त मोनोकलर विजन वाले व्यक्तियों के लिए पहले भी एक परामर्शी जारी की जा चुकी है।
मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि रंग नेत्रहीन नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि शारीरिक फिटनेस ( फॉर्म 1) या चिकित्सा प्रमाणपत्र ( फॉर्म 1ए) में इस बारे में घोषणा करने की आवश्यकता उनके लिए इसे कठिन बना देती है।
इस मुद्वे को चिकित्सा विशेषज्ञ के समक्ष उठाया गया तथा उनसे सलाह मांगी गई। जो अनुशंसाएं प्राप्त हुईं, उनके अनुसार रंग नेत्रहीनता से हल्के या मध्यम स्तर पर प्रभावित लोगों को ड्राइव करने की अनुमति दी जानी चाहिए और केवल बहुत अधिक रंग नेत्रहीनता वाले व्यक्तियों को ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों में भी इसे अनुमति दी गई है। तदनुरुप टिप्पणियों एवं सुझावों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई।
Bekhabaron Ki Khabar - बेख़बरों की खबर
Bekhabaron Ki Khabar, magazine in Hindi by Radheshyam Chourasiya / Bekhabaron Ki Khabar: Read on mobile & tablets - http://www.readwhere.com/publication/6480/Bekhabaron-ki-khabar
Comments