उज्जैन 25 जून। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आज आदेश जारी कर फ्रीगंज स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ऋषि नगर स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर तथा कमरी मार्ग स्थित दरगाह-ए-नजमी को प्रातः 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खोलने की अनुमति दे दी है।
कलेक्टर ने सभी धार्मिक गतिविधियों एवं दर्शन व्यवस्था के संचालन में फिजिकल दूरी कम से कम छह फीट की रखने, चेहरे पर मास्क या कवर अनिवार्य रूप से पहनने, धार्मिक स्थानों पर साबुन से कम से कम 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोने, सेनीटाइजर का उपयोग करने। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, जिसमें खांसते-छींकते समय मुंह एवं नाक को टिशू पेपर, रूमाल या कोहनी को मोड़कर मुंह ढंकने एवं बाद में रूमाल की धुलाई एवं टिशू पेपर को सही प्रकार से डिस्पोजल करने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। थूकते पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति पर जुर्माना किया जायेगा। उक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा 51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों एवं आईपीसी-1860 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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