स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 में संशोधन करके 13 अप्रैल 2020 को जारी जीएसआर 248(ई) के माध्यम से सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किये हैं।संशोधित नियम 01 सितंबर 2020 से लागू होंगे।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट 1सितंबर, 2020से लागू होने के बाद बारह महीने तक प्रभावी रहेगा।
फोटो .1 तंबाकू का सेवन दर्दनाक मौत का कारण बनता है
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निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां 19 भाषाओं में मुद्रण योग्य संस्करण के साथ वेबसाइट www.mohfw.gov.inऔर www.ntcp.nhp.gov.inपर उपलब्ध हैं।
उपरोक्त के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि;
- 1 सितंबर, 2020 को या इसके बाद निर्मित या पैक या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्र -1 को छापना तथा 1 सितंबर, 2021 को निर्मित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्र -2 को छापना अनिवार्य होगा।
- सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से छपी हो।
- उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन,व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित प्रावधानों के तहत करावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।
- "पैकेज" की परिभाषा में संशोधन उसे अधिनियम और उसके नियमों के अनुरूप बनाने के लिए किया गया है।
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