मदिरा एवं भांग दुकानें प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी
भोपाल : मंगलवार, मई 5, 2020, 20:22 IST
प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस के अंतर्गत जोनवार वर्गीकृत जिलों में मदिरा एवं भांग की दुकानों के संचालन के निर्देश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अंतर्गत मदिरा एवं भांग दुकान अब प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।
विभाग द्वारा तय समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आज आदेश जारी किये गये हैं।
भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन को छोड़ कर ग्रीन, रेड और ऑरेंज झोन के आधार पर प्रदेश की मदिरा एवं भांग की दुकाने खुलेंगी, आदेश जारी ।
प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के अंतर्गत जोनवार वर्गीकृत जिलों में मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन दिनांक 05 मई 2020 से निम्नानुसार किया जाएगा :
- प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इन्दौर एवं उज्जैन जिले में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेगी।
- रेड जोन के अन्य जिलो जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ (खण्डवा), देवास एवं ग्वालियर जिलों की मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकाने संचालित की जायें।
- ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले जिले खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिण्डोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मरैना एवं रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर, शेष मदिरा एवं भांग दुकाने संचालित की जायें।
- ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन प्रारंभ की जायें।
भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी SOP एवं 2 गज की दूरी आदि का पालन भी सुनिश्चित करें। तदनुसार सभी लायसेंसियों को अवगत कराया जाए ।
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