मुख्य कोषाधिकारी श्रीमती अनीता आर्या ने बताया है कि राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह में एवं पारिवारिक पेंशनरों अनुमन्य होने के माह में वर्ष में एक बार सत्यापन कराये जाने की व्यवस्था की गयी है
नैनीताल - 02 मई (सूचना) - मुख्य कोषाधिकारी श्रीमती अनीता आर्या ने बताया है कि राज्य सरकार के पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के माह में एवं पारिवारिक पेंशनरों अनुमन्य होने के माह में वर्ष में एक बार सत्यापन कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाईन किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है किन्तु वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के दृष्टिगत राज्य में अद्यतन दिनांक 17 मई तक लाॅकडाउन है। अतः इस स्थिति के कारण पेंशनर ऑनलाईन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सेन्टरों पर पहुंचने में असमर्थ है एवं ऑफलाईन जीवन प्रमाण -पत्र कोषागारों/उपकोषागारों में उपलब्ध कराये जाने में भी व्यवहारिक कठिनाई है।
उन्होने बताया कि उक्त को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा निणर्य लिया गया है कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों जिनके लिए जीवन प्रमाण पत्र वर्ष में एक बार प्रस्तुत किये जाने की बाध्यता है, को माह मई 2020 तक जीवन प्र्रमाण पत्र कोषागारों/उपकोषागारों में प्रस्तुत किये जाने की छूट प्रदान की गई। उन्होने जनपद के सभी पेंशनरों से कहा कि वे अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी कार्य दिवस में कोषागार में मई के अन्त तक प्रस्ततु कर सकते है।
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