उज्जैन 27 मई। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आयुक्त नगर पालिक निगम, सीईओ जिला पंचायत, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, समस्त सीईओ जनपद और समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी में मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे, वे एक मार्च 2020 या उसके बाद बड़ी संख्या में प्रदेश में वापस आये हैं। ऐसे श्रमिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदाय करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। श्रमिकों का सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का कार्य अभियान की तरह 27 मई से लेकर 3 जून 2020 के मध्य किया जायेगा।
सर्वे का कार्य एनआईसी द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा। मोबाइल एप संबल पोर्टल (sambal.mp.gov.in) में एवं गूगल प्लेस्टोर में उपलब्ध रहेगा। संबल पोर्टल में इस कार्य के लिये प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली को निर्मित किया गया है, जिसका उपयोग भी किया जा सकता है।
सर्वे के दौरान ऐसे प्रवासी श्रमिक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो एक मार्च 2020 से पूर्व नियोजित राज्य से मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिक के रूप में लौट आये हैं तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो राज्य के बाहर प्रवास पर नहीं गये हैं, उनका सर्वे, सत्यापन और पंजीयन नहीं किया जायेगा।
जिन प्रवासी श्रमिकों का समग्र आईडी नहीं है तथा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ऐसे प्रवासी श्रमिकों का समग्र आईडी नियत प्रक्रिया अनुसार समग्र पोर्टल पर जनरेट करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। इसके उपरान्त ही ऐसे प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का कार्य पोर्टल पर समग्र आईडी का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किये जाने के लिये कहा गया है। गौरतलब है कि पोर्टल पर समग्र आईडी अंकित किया जाना बन्धनकारी है।
सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन उन्हीं प्रवासी श्रमिकों का किया जायेगा, जो मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अथवा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन के लिये पात्रता रखते हैं। इस अभियान में पात्र प्रवासी श्रमिकों से संलग्न सर्वे फार्म में जानकारी प्राप्त कर उसे पोर्टल के माध्यम से 3 जून 2020 के पूर्व अपलोड की जाये तथा पूर्ण रूप से भरे गये सर्वे फार्म को रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाये।
ग्राम पंचायतों के सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी अधूरे सर्वे फार्म को पूरा भरे जाने में आवेदक की मदद सुनिश्चित करेंगे। सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन के लिये आधार कार्ड का नम्बर भरा जाना बन्धनकारी है तथा आधार अधिप्रमाणन आवश्यक होगा।
ग्रामीण क्षेत्र के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे। नगर निगमों में निगम आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे। पदाभिहित अधिकारी द्वारा पोर्टल पर स्वीकृति प्रदान करने पर ही सर्वे किये हुए प्रवासी श्रमिक का पंजीयन पोर्टल पर दर्ज हो सकेगा।
संबल पोर्टल में प्रवासी मजदूर के पंजीयन के बाद उनको योजनाओं के लाभ दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में कार्य दिया जा सके। खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि सर्वे कार्य के समय कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग के समस्त प्रोटोकाल तथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग आदि का आवश्यक रूप से पालन किया जाये। प्रक्रिया सम्बन्धित अन्य समस्त जानकारी और समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश मार्गदर्शन संबल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।
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