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कलेक्टर और जिला दण्डधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 में संशोधित आदेश जारी किया, भोपाल के विभिन्न क्षेत्रो में सुबह 11 से 5 बजे तक अलग- अलग दुकाने खोलने के आदेश जारी


भोपाल : कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर लॉक डाउन में शहर को तीन सेक्टर में बांट कर मार्केट की दुकानो को दिन और समान आधार पर बुधवार 27 मई से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है ।


 


मार्केट क्षेत्र में भोपाली शहरी क्षेत्र में पुराने भोपाल, बैरागढ़ के साथ कंटेनमेंट और बफर क्षेत्र को छोड़कर थोक बाजार एवं रिटेल मार्केट के विक्रेताओं को समस्त वस्तुओं के लोडिंग ,अनलोडिंग ,परिवहन एवं बिक्री की अनुमति निम्न अनुसार दी गई है 


# *सोमवार और गुरुवार* को कपड़ा , ,जूते ,चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकान सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खुलेगी।


 इसी प्रकार *मंगलवार और शुक्रवार* को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स एवं मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगी।


 *बुधवार और शनिवार* को ज्वेलरी सराफा, बर्तन ,कास्मेटिक एवं अन्य दुकानें खोली जा सकेंगे ।


इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक सेवा किराना ,वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पूर्व अनुसार सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक समस्त दिन खोली जाएंगी।


पुराने शहर में दुकान खोलने की व्यवस्था कंटेनमेंट और बफर जोन को छोड़कर, चौक बाजार ,सराफा चौक, लखेरापूरा, इब्राहिमपुरा, नदीम रोड, लोहा बाजार ,मारवाड़ी रोड,लालवानी रोड ,इतवारा रोड, के आसपास की दुकानें *सोमवार एवं गुरुवार* को सुबह 11:00 से 5:00 बजे तक रिटेलर रेडीमेड होजरी इलेक्ट्रॉनिक , कपड़ा चादर ,पर्दे, कुशन, टाबिल, कंबल, कवर, आदि मार्केट, चूड़ी, पर्स ,बटुआ, क्रोकरी एवं अन्य सामान की दुकान खोली जा सकेगी ।


इसी प्रकार *मंगलवार एवं शुक्रवार* को सर्राफा, होलसेल होजरी, रेडीमेड फुटवियर ,क्रॉकरी ,होलसेल कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर की दुकान खोली जा सकेगी ।


*बुधवार एवं शनिवार* को साड़ी, सूटिंग, शटिंग कपड़ा, कॉस्मेटिक होलसेल, स्टेशनरी /इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होलसेल, मार्केट खोले जा सकेंगे ।


*बैरागढ़, लालघाटी ,गांधीनगर* क्षेत्र में कंटेंटमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर *शनिवार और मंगलवार* के दिन को छोड़कर शेष 5 दिन मार्केट खुला रहेगा जिसमें कपड़ा जूते चप्पल स्टेशन में बर्तन सराफा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान है सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जा सकेंगे धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए अन्य प्रतिबंध पूर्व अनुसार ही लागू रहेंगे इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है


 जिला दण्डधिकारी भोपाल के आदेश अनुसार यह उपरोक्त समस्त क्षेत्र में फेस मास्क, हाथ को सेनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंशन, दुकान का सेनेटाइजेशन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी।


*शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे अत्यावश्यक सेवाओ को छोड़कर शेष कारणों के लिए आवागमनB प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक के वृद्धजन और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चो , गर्भवती महिलाओं , और बीमार व्यक्तियों का घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है*।



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