उज्जैन 25 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के महानंदा नगर थाना माधवनगर और मुनिनगर थाना नानाखेड़ा को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्रों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया( कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए महानंदा नगर में रेडियो कार्यालय के सामने से इंजिनीयर श्री शर्मा के मकान के पास तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी उज्जैन नगर श्री आर.एम. त्रिपाठी ( मोबाईल- 7747809092) और मुनिनगर में सूर्यमुखी हनुमान मंदिर से माँ किराना स्टोर्स के पास तक एवं पुलिस कॉलोनी गेट के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोठी महल श्री अभिषेक चौधरी ( मोबाईल- 8130187160) को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। श्री त्रिपाठी के साथ नायब तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण सुश्री प्रियंका मिमरोट, नगर नीरिक्षक थाना माधवनगर श्री मनीष मिश्रा और उपयंत्री नगर निगम श्री आदित्य शर्मा को लगाया गया है।
इसके अलावा श्री चौधरी के साथ तहसीलदार श्री सुनील पाटिल, नगर निरीक्षक थाना नानाखेड़ा श्री राकेश मोदी और उपयंत्री श्री आदित्य शर्मा को लगाया गया है।
कलेक्टर श्री शशांक मिश्र द्वारा जारी आदेश अनुसार कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेंटाईन में रहना उचित होगा। एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरपी जिसके अन्तर्गत एक फिजिशियन, एक पैथालॉजिस्ट, एपीडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना एवं मोबाइल युनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडिकल आफिसर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्निशियन एवं डाक्यूमेंटेशन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम क्वारेंटाईन कराया जाना अतिआवश्यक होगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। आयुक्त नगर निगम द्वारा क्षेत्र का सेनीटाइजेशन किया जायेगा।
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