उज्जैन 12 अप्रैल। संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा ने नोवल कोरोना वायरस और उससे जनित बीमारी की रोकथाम हेतु सौंपे गये कार्य नहीं करने तथा दूरभाष पर सम्पर्क करने पर भोपाल में होना पाये जाने पर, विगत 23 मार्च से 7 अप्रैल तक लगातार मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण संयुक्त संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा श्री दीपक परिहार की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा श्री दीपक परिहार बिना सक्षम पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित पाये गये। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु लॉकडाउन में शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को कर्त्तव्यस्थल तक पहुंचने में कोई प्रतिबंध नहीं होने के बावजूद वे मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर संतोषप्रद नहीं दिया गया। श्री परिहार द्वारा अपने कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई। इसके फलस्वरूप संभागायुक्त द्वारा मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील-1966 के नियम 10(4) के अन्तर्गत उनकी आगामी दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति से दण्डित किया गया है।
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