उज्जैन 10 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतु मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तारतम्य में विभिन्न 10 अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार को प्रतिषेध करने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने 1-समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, 2-डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, 3-स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, 4-मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, 5-दवाईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, 6-एम्बुलेंस सेवाएं, 7-पानी की बिजली की आपूर्ति, 8-सुरक्षा सम्बन्धी सेवाएं, 9-खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा 10-बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने पर अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम की धारा 7(1) एवं 7(2) के तहत प्रतिषेध कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 7(1) के तहत छह माह का कारावास एवं 500 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। साथ ही धारा 7(2) के तहत उपबंध शास्तियों का उल्लंघन किये जाने का दुषारण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा तो वह तीन वर्ष तक के कारावास तथा पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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