उज्जैन 21 अप्रैल। एडीएम श्री आरपी तिवारी ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र के निर्देश पर संशोधित आदेश जारी करते हुए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के 8 कोट मोहल्ला, 4/5 अहिल्याबाई मार्ग कोट मोहल्ला, 46 अमरपुरा तोपखाना, नागौरी मोहल्ला एवं बेगमबाग को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया (कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम श्री आरएम त्रिपाठी को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार व नगर निगम के अधिकारी को लगाया गया है।
इसी तरह एडीएम श्री आरपी तिवारी ने संशोधित आदेश जारी करते हुए उज्जैन शहर के मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के मकान नं.-38 गांधी नगर एवं 36 शिवशक्ति नगर सरदार पटेल मार्ग गली नं.-3 उज्जैन को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया (कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम श्री जगदीश मेहरा को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है।
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