उज्जैन 25 अप्रैल : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शशांक मिश्र ने आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के संचालक को कोविड-19 के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने तथा निरंतर मौखिक व लिखित निर्देशों के बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए पूछा है कि क्यों ना आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 151 की धारा 57 एवं आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 7 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाए।
उल्लेखनीय है कि आर डी मेडिकल कॉलेज को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के उपचार हेतु चिन्हित किया गया है तथा समस्त व्यवस्थाओं को दायित्व भी उनको सौंपा गया है। कोविड-19 वार्ड में भर्ती मरीजों तथा उनके परिजनों द्वारा लगातार साफ सफाई ना होने भोजन की गुणवत्ता न होने व समय पर भोजन न मिलने, डॉक्टर्स के अनुपस्थित होने एवं उपचार न होने संबंधी शिकायत की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा कॉलेज प्रबंधन को दिए गए निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है एवं समय पर चाही गई जानकारी अपूर्ण अथवा समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उक्त संबंध में समय-समय पर मौखिक तथा लिखित में अनेक पत्रों के माध्यम से समस्त आवश्यक व्यवस्था के निर्देशों के पालन हेतु संचालक मेडिकल कॉलेज को अवगत कराया जाता रहा है किंतु उनकी ओर से व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया ।
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