उज्जैन 20 मार्च। कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि व्यावसायिक गतिविधियों में उपभोक्ताओं के बीच न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जाये। बाजारों में होने वाली भीड़ में संक्रमण की संभावना को देखते हुए आगामी आदेश तक व्यावसायिक मॉल केवल दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक खोले जायें। सोशल डिस्टेंस बनाये रखने हेतु इनमें आने वाले आगन्तुकों में दूरी एक मीटर की बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं।
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