जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान जनपद में आवश्यक सेवाएं यथा-डीजल, पेट्रोल, गैस, सब्जी, राशन एंव खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुचारु रखने हेतु सम्बंधित सामग्रियों का परिवहन करने वाले वाहनों को लॉक डाउन के प्रतिबंध से व्यवधान रहित रखा गया है।
हल्द्वानी- 25 मार्च 2020 (सूचना)- कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एंव प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में लॉककडाउन घोषित है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान जनपद में आवश्यक सेवाएं यथा-डीजल, पेट्रोल, गैस, सब्जी, राशन एंव खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुचारु रखने हेतु सम्बंधित सामग्रियों का परिवहन करने वाले वाहनों को लॉक डाउन के प्रतिबंध से व्यवधान रहित रखा गया है।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि दुकानें प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोली जाएंगी। दुकानों से खाद्य सामग्री की खरीद-फरोख्त निर्धारित समय पर ही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी सस्ता गल्ला दुकानें भी निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। उन्होंने पुलिस, राजस्व, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
श्री बंसल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान समस्त पेट्रोल-डीजल पम्प प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े खाद्यान्न क्रय संस्थान, गौदाम, खाद्य पदार्थों का परिवहन कर रहे वाहन, प्लांट, मिल के साथ ही तैनात कार्मिक कार्यों के संपादन अवधि में लॉक डाउन के प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने आवश्यक कार्यों के संपादन में तैनात कार्मिकों, उपभोक्ताओं को एडवाईजरी के अनुसार पर्याप्त सोशल डिस्टनसिंग (सामाजिक दूरी) बनाए रखने एंव सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, साथ ही कोरोना महामारी के दृष्टिगत समय-समय पर जारी एडवाईजरी व लॉक डाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए।
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