उज्जैन 18 अप्रैल। शनिवार 17 अप्रैल को आयोजित की गई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने विगत 12 अप्रैल को धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा में कोरोना कर्फ्यू हेतु नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं । 1. कोरोना कर्फ़्यू आदेश 19 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रकार की गतिविधियां व किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, गार्डन , मैदान , सामाजिक परिसर , मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक , शॉपिंग मॉल , शैक्षणिक संस्थान , क्रीड़ा स्थल ,जिम , धरना प्रदर्शन, ज्ञापन , जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। 2 . उज्जैन नगर के समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद कर दिए गए हैं । सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के संपादन हेतु केवल पंडित ,पुजारी ,इमाम ,पादरी , ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी । 3 उज्जैन नगर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान ,