उज्जैन 17 मार्च। संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा ने प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से अपर आयुक्त, उपायुक्त राजस्व तथा संयुक्त आयुक्त विकास एवं उप संचालक पंचायत के मध्य कार्य विभाजन आदेश जारी किया है। अपर आयुक्त को न्यायालय अपर आयुक्त के समस्त कार्य तथा आयुक्त द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य दिये गये हैं।
उपायुक्त राजस्व को लोकायुक्त न्यायालयीन प्रकरणों, बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अनुशासनात्मक कार्यवाहियां, शिकायतें आदि समस्त प्रकार के कार्य सौंपे गये हैं। स्थापना, राजस्व, गृह, खनिज, आबकारी, उद्योग और रोजगार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पर्यावरण, श्रम, सूचना का अधिकार, ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, निर्वाचन, खाद्य, पर्यटन, पंजीयन, विधि एवं विधाई, जेल, जनसम्पर्क, राजस्व अभिलेखागार, स्टेशनरी शाखा, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई एवं जनशिकायत, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति, राजस्व ऑडिट सम्बन्धी कार्य, सौंपे गये हैं। इसके अलावा आयुक्त के रोस्टर निरीक्षण एवं भ्रमण सम्बन्धी कार्यवाहियां और समय-समय पर सौंपे गये कार्य देखेंगे।
इसी प्रकार संयुक्त आयुक्त विकास को लोकायुक्त न्यायालयीन प्रकरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पशुपालन डेयरी, जल संसाधन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, कृषि, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, स्थानीय निधि, आर्थिक और सांख्यिकी, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, आयुष, राज्य योजना आयोग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, सहकारिता, नर्मदा घाटी पुनर्वास, जनअधिकार कार्यक्रम, परिवहन, वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, मप्र सड़क विकास निगम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कोष एवं लेखा, पेंशन महालेखाकार आदि विभागों के कार्य सौंपे गये हैं। इसी तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित विकास कार्य एवं योजनाएं, मनरेगा योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों का कार्य भी देखेंगे। संभाग की समस्त जिला, जनपद पंचायतों से सम्बन्धित कार्य, आहरण एवं संवितरण अधिकारी लेखा शाखा और समय-समय पर सौंपे गये कार्य करेंगे।
उप संचालक पंचायत को अनुसूचित जाति कल्याण, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन, पंचायतराज अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रचलित कार्यवाहियां, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण, वन, समस्त न्यायालयीन प्रकरण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, आनन्द विभाग, खेल एवं युवा कल्याण, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्य सौंपा गया है। उक्त विभागों की नस्तियां संयुक्त आयुक्त विकास के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और समय-समय पर सौंपे गये कार्य देखेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
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