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मॉल एवं मॉल में संचालित सभी दुकानें 12 से 4 तक ही खुली रखने के निर्देश

कोरोना वायरस से बचने के लिये धारा-144 के तहत आदेश जारी


मॉल एवं मॉल में संचालित सभी दुकानें 12 से 4 तक ही खुली रखने के निर्देश


उज्जैन 20 मार्च। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री आरपी तिवारी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिये उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 में निहित शक्तियों का उपयोग कर प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर दिये हैं। जारी आदेश के तहत जिले के सभी मॉल एवं मॉल में संचालित सभी दुकानें, आऊटलेट, शोरूम आदि में होने वाली भीड़ के संक्रमण की संभावना को देखते हुए आगामी आदेश तक व्यावसायिक मॉल केवल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही खोले जायेंगे। मॉल में संचालित ग्लोसरी एवं किराना स्टोर की साफ-सफाई की उपयुक्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये गये हैं।


जारी निर्देश के अनुसार मॉल खोले जाने के लिये निर्धारित समय में उपस्थित उपभोक्ताओं के मध्य सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के लिये परस्पर एक मीटर की दूसरी बनाये रखने की व्यवस्था मॉल संचालकों द्वारा की जायेगी।


सैलानियों की जांच हाइवे चेकपोस्ट पर होगी


प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार उज्जैन जिले के सीमावर्ती प्रदेश राजस्थान से आने वाले सैलानियों की जांच, हाइवे चेकपोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच सुनिश्चित कराई जाने के निर्देश दिये गये हैं। आने वाले यात्रियों के विशिष्ट प्रारूप में नाम, पता, मोबाइल नम्बर और जिनके यहां जा रहे हैं उनका पता, मोबाइल नम्बर दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं।


एक सीट पर एक यात्री बैठेगा


पब्लिक यातायात में सोशल डिस्टेंस लागू करने की दृष्टि से प्रत्येक सीट पर केवल एक ही व्यक्ति को बैठाने के निर्देश दिये गये हैं। इससे अधिक यात्री बस में न बैठाने के लिये कहा गया है। साथ ही निर्देश दिये गये हैं कि सार्वजनिक उपयोग में आने वाली बस आदि में सफाई एवं स्वच्छता की दृष्टि से डिसइंफेक्शन बार-बार किया जाये।


सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी अल्टरनेट कार्य पर आयेंगे


जारी आदेश के अनुसार सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे रोस्टर बनाकर शासकीय कार्य सम्पादित करने हेतु अल्टरनेट 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित करें। यह निर्देश स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई से जुड़े अमले, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाओं पर लागू नहीं होगा। साथ ही सभी अन्तर्राज्यीय, अन्तर्जिला बस संचालित कर रहे संचालक एवं बस ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि वे बस की नियमित साफ-सफाई, फ्यूमिगेशन, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपाय का प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह शासकीय, निजी क्षेत्र की सभी संस्थाएं जहां अत्यधिक आवागमन होता है, वहां पर भी नियमित रूप से साफ-सफाई एवं कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपाय करने को कहा गया है।



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