जिलाधिकारी श्री बंसल ने राष्टीय राजमार्ग संख्या 87 (नया 109) काठगोदाम-नैनीताल मोटर मार्ग के किमी 98 को यात्रियों की सुरक्षा एवं जनहित में चैड़ीकरण किये जाने हेतु 22 फरवरी से 7 मार्च तक चैड़ीकरण की अनुमति प्रदान की
नैनीताल, 19 फरवरी 2020 (सूचना) - जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया कि राष्टीय राजमार्ग संख्या 87 (नया 109) काठगोदाम-नैनीताल मोटर मार्ग के किमी 98 अत्यधिक संकरा होने के कारण मार्ग यातायात की दृष्टि से असुरक्षित प्रतीत हो रहा है। इस मार्ग का चैड़ीकरण किया जाना अत्यावश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोनिवि हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग की चैड़ाई बढ़ाना अत्यावश्यक है। इस हेतु पहाड़ कटान के कार्य में लगभग 15 दिन का समय लगेगा। जिस पर जिलाधिकारी श्री बंसल ने राष्टीय राजमार्ग संख्या 87 (नया 109) काठगोदाम-नैनीताल मोटर मार्ग के किमी 98 को यात्रियों की सुरक्षा एवं जनहित में चैड़ीकरण किये जाने हेतु 22 फरवरी से 7 मार्च तक चैड़ीकरण की अनुमति प्रदान की है।
जिलाधिकारी ने कहा कि हल्द्वानी से नैनीताल एवं नैनीताल से हल्द्वानी अत्यधिक संख्या में (विशेषकर कार्यालय एवं विद्यालय अवधि में) यात्रियों का आवागमन रहता है। इसलिए मार्ग में यातायात प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। शेष अवधि में यातायात सुचारू रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिबन्धित समय के पश्चात यातायात संचालित करने से पूर्व अधिशासी अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्ग में मलवा न हो एवं पहाड़ी से पत्थर न गिरे यह भी सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यातायात संचालित होते समय सड़क मार्ग में पुलिस विभाग के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित परिधान में उपस्थित रहेंगे एवं यात्रियों का मार्ग-दर्शन भी करेंगे।उन्होंने कहा कि उक्त अवधि में चेतावनी प्रदर्शित करने वाले एवं दिशा सूचक व नोटिस बोर्ड, पर्याप्त संकेतक रानीबाग, ज्योलीकोट, नैनीताल एवं अन्य स्थानों पर अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाये। मार्ग में कार्य करते समय समस्त सुरक्षा मानकों का पालन किया जाये। किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। उक्त अवधि में प्रतिबन्धित समय प्रातः 10 बजे से सांय 4 बजे तक वैकल्पिक मार्ग (रानीबाग-भीमताल-भवाली-नैनीताल) का प्रयोग यात्रियों द्वारा किया जायेगा। इस हेतु नोटिस बोर्ड एवं अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसारित किया जाये। कार्य करते समय अधिशासी अभियंता अथवा सहायक अभियंता की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
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