राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जारी रोकथाम उपायों, एसओपी का सख्ती से पालन कराना होगा और सावधानी बरतनी होगी व भीड़ को नियंत्रित करना होगा Delhi : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निगरानी, रोकथाम और सावधानियों के साथ आज एक आदेश जारी किया, जो 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर, 2020 तक लागू रहेगा। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य उस महत्वपूर्ण बढ़त को और मजबूत बनाना, जो कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल की गई है और जो देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के रूप में दिखी है। इसके अलावा, मौजूदा त्योहारी सीजन के दौरान और सर्दियों की शुरुआत में कुछ राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में हाल में हुई नए मामलों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर जोर दिया गया है कि महामारी पर पूरी तरह पार पाने के लिए सावधानी बरतने और सुझाई गई रोकथाम रणनीति का सख्ती से पालन, निगरानी, नियंत्रण पर जोर तथा गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / एसओपी के सख्ती से पालन करने की आश्