रामघाट और सिद्धवट में पिण्डदान एवं उत्तरकार्य की अनुमति दी गई, केवल उज्जैन जिले के नागरिकों के लिये ही अनुमति रहेगी
उज्जैन 17 मई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने केवल उज्जैन जिले के नागरिकों के लिये रामघाट और सिद्धवट क्षेत्र में पिण्डदान, उत्तरकार्य और अस्थिपूजन की अनुमति प्रदान की है। मृतक परिवार के केवल दो परिजन जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ (कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ) हों, वे प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पिण्डदान, उत्तरकार्य, अस्थिपूजन आदि कर सकेंगे। समस्त कर्मकाण्ड, पिण्डदान, अस्थिपूजन, उत्तरकार्य एक ही दिन में सम्पन्न किये जाने होंगे। घाट, पूजन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 संक्रमण के बचाव के समस्त नियमों का पालन करते हुए पूजन सम्पन्न कराई जा सकेगी।
घाटों पर स्थित विभिन्न मन्दिर, मन्दिर परिसर एवं सभा मण्डप में कर्मकाण्ड, पिण्डदान, अस्थिपूजन, उत्तरकार्य किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना गाईड लाइन के अनुसार खुले क्षेत्र में कर्मकाण्ड किया जा सकेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।
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