उज्जैन जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने जनता कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाये जाने की अनुशंसा की, निजी नर्सिंग होम में डॉक्टर्स की विजिटिंग फीस एवं ऑक्सीजन की दर पर नियंत्रण होगा
उज्जैन 06 मई। जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज कोविड प्रभारी मंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जनता कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। 7 मई से जनता कर्फ़्यू सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है । साथ ही बैठक में निजी नर्सिंग होम द्वारा ऑक्सीजन चार्जेस 200 रुपये प्रतिघंटे एवं कंसल्टेंट डॉक्टर की विजिटिंग फीस एक से दो हजार रुपये प्रतिदिन लिये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक में मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उक्त दरों पर नियंत्रण किया जाये, ताकि मरीजों से कोरोनाकाल में बेजा राशि नहीं वसूली जा सके। साथ ही कहा गया है कि प्रत्येक हॉस्पिटल के बाहर निर्धारित दर का डिस्प्ले भी किया जाये। बैठक में सांसद श्री अनिल फिरोजिया, विधायक श्री पारस जैन, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, जिला पंचायत सीईओ श्री अंकित अस्थाना, स्मार्ट सिटी सीईओ श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, श्री विवेक जोशी, श्री बहादुरसिंह बोरमुंडला मौजूद थे।
बैठक में जनता कर्फ्यू के दौरान डेयरी एवं दूधवालों का समय प्रात: 6 से 9 एवं शाम 6 से 8 तक ही निर्धारित करने एवं शादियों पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही बैंक आदि में भीड़ कम करने के लिये उपाय एवं ऐसे शासकीय कार्यालय जिनका इस समय खुलना आवश्यक नहीं है, को भी 17 मई तक बन्द करने के लिये कहा गया है। बैठक में विभिन्न नर्सिंग होम द्वारा मरीजों से ऑक्सीजन मंगवाने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई और इस सम्बन्ध में शिकायत होने पर सम्बन्धित हॉस्पिटल के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये कहा गया है। बैठक में होम आइसोलेशन के अलावा सामान्य सर्दी, बुखार, खांसी के मरीजों के लिये टेलीमेडिसीन हेतु हेल्पलाइन नम्बर जारी करने का भी निर्णय लिया गया।
जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी, 7 मई से धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज होंगे एवं खुली जेल में भेजा जाएगा, कलेक्टर ने दिए निर्देश
उज्जैन 6 मई ।कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण उज्जैन जिले में धारा 144 के तहत जनता कर्फ्यू लागू है ।किंतु यह देखा जा रहा है कि कई लोग बिना कारण के ही मोटरसाइकिल पर यहां वहां घूम रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं ।इस कारण से कोरोनावायरस तेजी से फैल रहा है । कलेक्टर ने इस संबंध में सख्त हिदायत देते हुए अधिनस्थ इंसिडेंट कमांडर ,स्पाट फाइन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को कहा है कि वे 7 मई से अकारण घूमने वाले व्यक्तियों पर धारा 188 की कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज करें एवं खुली जेल में भेजने की कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि कोरोना कार्य मे लगे शासकीय सेवक , चिकित्सा कर्मी , औद्योगिक श्रमिकों , मेडिकल इमरजेंसी व टीकाकरण के अलावा बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए एवं खुली जेल में निरुद्ध किया जाए। कलेक्टर ने साथ ही आमजन से आह्वान किया है कि वे बिना कारण के घर के बाहर ना निकले और घर में ही रहकर कोरोना से सुरक्षित रहें । संक्रमण जिले में तेजी से फैल रहा है और इससे बचने का एक मात्र उपाय घर में रहना है।
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