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इंदौर जिले में प्रत्येक रविवार को नगरीय क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन/कर्फ्यू रहेगा

सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों का जाना प्रतिदिन प्रतिबंधित रहेगा, अत्यावश्यक सेवाओं में आने वाली गतिविधियों को रहेगी छूट, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने जारी किये आदेश, उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश रविवार 12 जुलाई 2020 से प्रभावशील होगा


इन्दौर | 11-जुलाई-2020



   इंदौर जिले में प्रत्येक रविवार को नगरीय क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन/कर्फ्यू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। जारी आदेशानुसार रविवार की प्रातः 5 बजे से 24 घंटे हेतु सम्पूर्ण शहर में लॉकडाउन रहेगा। अर्थात बाजार, कार्यालय, अनाज सब्जी-फल मंडी किराना आदि सभी दुकानें 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। सभी रहवासी घरों में ही रहेंगे तथा मॉर्निंग वाक, वाहनों का सड़कों पर चलना आदि सभी प्रतिबंधित रहेगा। इन्दौर जिले में स्थित समस्त पिकनिक स्थल पातालपानी, चोरल, सीतलामाता फाल, जानापाव, कालाकुण्ड, कजलीगढ़, यशवंत सागर तालाब, तिंछाफाल, मानपुर तालाब, सिरपुर तालाब, बिलावली तालाब, पिपलियापाला तालाब, बनेड़िया तालाब, गुलावट आदि सभी आने वाले समय में अग्रिम आदेशों तक रविवार के साथ-साथ सप्ताह के अन्य दिनों में भी बंद रहेंगे। इस श्रेणी के समस्त पिकनिक स्थलों पर पर्यटकों का जाना प्रतिबंधित रहेगा तथा क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि इन पिकनिक स्थलों पर अगर कोई प्रतिबंध के बावजूद पाया जाता है तो उसे इस आदेश के उल्लंघन एवं धारा 107/116/151 के तहत् गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों का जाना अग्रिम आदेशों तक प्रतिदिन प्रतिबंधित रहेगा।


   इन्दौर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में यथा सांवेर, देपालपुर, हातोद, बेटमा, राउ, महू, मानपुर एवं गौतमपुरा में भी उपरोक्तानुसार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तथा सभी रहवासी अपने घरों में ही रहेंगे। समस्त प्रकार के लोक परिवहन इस अवधि में प्रतिबंधित रहेंगे तथा साथ ही साथ नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर लोहामंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, देवास नाका औद्योगिक क्षेत्र में समस्त प्रकार की ट्रेडिंग आदि गतिविधियों पर तथा आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त समस्त प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक रविवार को प्रभावशील रहेंगे किन्तु पिकनिक स्थलों पर प्रतिबंध प्रत्येक दिन हेतु प्रभावशील रहेगा। समस्त प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। सम्पूर्ण जिले के पेट्रोल पंप पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। 


रविवार को रहने वाले पूर्ण लॉकडाउन/कर्फ्यू के प्रतिबंधों से यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त


   कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा जारी लॉकडाउन/कर्फ्यू संबंधी आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवाएँ जैसे दवाई की दुकान, अस्पताल, दवाई की मैन्युफैक्चररिंग इकाइयां आदि यथावत जारी रहेगी। इन सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को इन संस्थानों में कार्यरत होने का पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा तथा पुलिस द्वारा जाँच किए जाने पर एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इस आदेश के उल्लंघन स्वरूप भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 151 के तहत् पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकेगी।


   अत्यावश्यक विभागों जैसे नगर निगम, बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी, मीडियाकर्मी तथा अखबारों के हाकर्स इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। नगर निगम में तीन कार्य अर्थात सराफा मार्केट, नंदलालपुरा कार्य एवं सरवटे बस स्टेण्ड क्षेत्र में सीवर कार्य रविवार को किया जा सकेगा। इस हेतु नगर निगम कार्यरत स्टाफ को आवश्यक परमिशन रविवार हेतु जारी करेगा। चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े व्यक्ति जैसे डॉक्टर, पैरामेडीकल स्टाफ, अस्पतालों के लैब टेक्नीशियन, दवाई दुकानों के संचालक एवं उनका स्टाफ, अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा अपने साथ उक्त संस्थानों में कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र रखेंगे।


सायंकालीन दूध वितरण प्रतिबंधित, प्रात: 7 से 10 बजे तक वितरण की अनुमति


    रविवार को घर-घर अथवा दूध डेयरी से दूध का वितरण प्रातः 7 से 10 बजे तक किया जा सकेगा। रविवार को सायंकालीन दूध वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। इन्दौर जिले की स्थित समस्त औद्योगिक इकाईयाँ में उक्त 24 घंटे की अवधि में अंदर से बाहर जाना एवं बाहर से अंदर जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसी इकाइयां जो निरन्तर प्रक्रियारत उद्योगों की श्रेणी में आती है उसमें शनिवार की रात्री में आवश्यक कर्मचारी को लिया जा सकता है तथा वे सोमवार की सुबह 5 बजे तक ऐसी इकाईयों के अन्दर रहकर कार्य कर सकते हैं। रविवार के उक्त 24 घंटे के लॉकडाउन अवधि में ऐसी निरन्तर इकाइयां शिफ्ट चेंज करना या कर्मचारियों को अन्दर लाना/ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। फार्मा उत्पादक इकाइयां यथावत चालू रहकर जारी रखी जा सकेगी किन्तु रविवार को दवाईयों से जुड़ी समस्त ट्रांसपोर्ट गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी। पीथमपुर एवं देवास जाने वाले फार्मा कंपनी की बसों का आवागमन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा।


ग्रामीण क्षेत्रों में खेती प्रयोजन हेतु आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं


   जारी आदेशानुसार नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र एवं अन्य नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के प्रयोजन से आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी इस हेतु पंचायत क्षेत्रों हेतु पृथक से आदेश जारी कर सकेंगे। घरेलू उड़ान से आने-जाने वाले यात्रियों के टिकिट या बोर्डींग पास दिखाए जाने पर आवागमन से छूट रहेगी। दवाई की दुकानों का उपयोग केवल आकस्मिक चिकित्सा आवश्यकताओं के तहत् ही किया जा सकेगा। दवा खरीदने के नाम से अनावश्यक रूप से घुमते पाए जाने एवं संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजन अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण दिखाए जाने पर अधिकतम दो लोगों को घर से अस्पताल तक जाने की अनुमति रहेगी तथा इस हेतु अस्पताल प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे भर्ती मरीजों के परिजन हेतु आवश्यक प्रमाणीकरण नाम से करके परिजनों को देंगे। नगर निगम इन्दौर को निर्देशित किया गया है कि आने वाले प्रत्येक दिनों में नगरीय सीमा से आगे दो किलोमीटर तक मुख्य मार्गों पर लगने वाली सब्जी वितरण केन्द्रों को भी हटाया जाये तथा शहर के अन्दर से एमआर-10 आदि मार्गों पर गैर चलायमान होकर सब्जी ढेलों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश रविवार 12 जुलाई 2020 से प्रभावशील होगा। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।


   उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश मुख्यतः रविवार के दिन प्रायः शहर के विभिन्न भागों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है तथा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क आदि की सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं, के दृष्टिगत जारी किया गया है। इन्दौर शहर में भी रविवार को आमजन द्वारा घरों में न रहकर, बाहर जाकर वर्तमान कोरोना संक्रमण के रहते हुए सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं। विगत दिनों में शहर की अधिकांश गतिविधि खुल जाने से यह भी देखने में आ रहा है कि रविवार को कई रहवासियों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने हेतु आवश्यक सावधानियाँ बरतने में उपेक्षा की जा रही है। कुछ लोगों द्वारा विभिन्न फार्म हाउस अथवा घरों आदि पर पार्टी आदि इस प्रकार रखी जा रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है तथा मास्क आदि की सावधानियां नहीं रखी जा रही है। अतः इन परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के उपायों हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।


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