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जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने  बताया है कि 3 मई रविवार से बनभूलपुरा क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के अन्तर्गत निर्गत कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है


हल्द्वानी - 02 मई (सूचना) - जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने  बताया है कि 3 मई रविवार से बनभूलपुरा क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के अन्तर्गत निर्गत कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। उन्होनेे बताया कि विगत दिनों नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार नियंत्रण/रोकथाम किये जाने एवं कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सीआरपीसी धारा 144 के अन्तर्गत हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा मे कर्फ्यू लगाया गया था। वर्तमान में बनभूलपुरा क्षेत्र की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने पाया गया कि अब वहां फिलहाल कर्फ्यू की आवश्यकता नही है। उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की स्थिति वर्तमान मंे व्याप्त परिस्थितयांे को पुनः उत्पन्न होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता। अतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त कनटैंटमेंट प्लान फार लार्ज आउट बै्रक्स नोवल कोरोना वायरस डिजीज के दिशा निर्देशों के क्रम में हल्द्वानी क्षेत्र के  पूर्व घोषित हाॅटस्पाट के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों की विगत मे पाये संक्रमित व्यक्तियों/नोवल कोरोना वायरस डिजीज के प्रसार की स्थिति की दृष्टि से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपीडैमिक डिजीज एक्ट 1897 मे निहित प्राविधानों एवं शक्तियों के अनुसार बनभूलपुरा को कंनटैंटमेन्ट जोन तथा बफर जोन में विभाजित किया जाता है। उन्होने बताया कि कनटैंटमेन्ट जोन में बनभूलपुरा के लाइन नम्बर-5 ,8, 16 एवं 17 के अन्तर्गत लाल मस्जिद, अजूमन मदरसा, उस्मान मस्जिद, मरियम मदरसा, ताज मस्जिद, मालिक का बगीचा तथा बिलाली मस्जिद क्षेत्र को शामिल किया गया है। जबकि बफर जोन में बनभुलपूरा का नवीन मण्डी तिराहे से मंगल पडाव चैकी तक (लालकुआ-काठगोदाम रोड से दायें) मंगलपडाव चैकी से लाइन नम्बर-1, ताज चैराहा होते हुये रेलवे स्टेशन से दांयी तरफ, किदवई नगर तथा रेलवे लाइन से शनि बाजार होते हुये नवीन मण्डी तिराहे से आयताकार क्षेत्र को शामिल किया गया है । उन्होने बताया कि जोन घोषित किये जाने के उपरान्त वर्णित जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार द्वारा कनटैंटमेंट प्लान फार लार्ज आउट बै्रक्स नोवल कोराना वायरस डिजीज के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि डिजास्टर मेनेजमैंट 2005 एंव एपीडैमिक डिजीज एक्ट 1897 के अन्तर्गत उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।



श्री बंसल ने बताया कि कर्फ्यू हटने के बाद बनभुलपूरा क्षेत्र मे आवश्यक वस्तुओं की दुकाने प्रात- 7 बजे से 1 बजे केे बीच खुली रहेंगी तथा बनभूलपुरा वासी अपने घरों से निकलकर सुरक्षित बफर जोन  में ही खरीददारी कर सकेंगे। बनभूलपुरा के निवासी किसी भी दशा में बनभूलपुरा क्षेत्र से बाहर नही जायेंगे केवल आवश्यकीय कार्यो जैस इलाज आदि के लिए सम्बन्धित अधिकारी से पास लेकर शहर के अन्य चिकित्सालयों मे जा सकेंगे। उन्होेने कहा कि बनभूलपुरा से बाहर का कोई भी व्यग्क्ति किसी भी दशा प्रवेश नही करेगा। उन्होने बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र के सभी पांचो सेक्टरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत् जारी रहेगी तथ एतिहात के लिए पुलिस बल भी ड्यूटी पर रहेगा। उन्होने बनभूलपुरा वासियो संे अपील की है कि वह संक्रमण के इस दौर मे प्रशासन का सहयोग करें अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा किसी भी परिस्थिति मे लाकडाउन को तोडकर सडकों पर ना आयें, हमारा प्रयास है कि हर नागरिक स्वस्थ एवं सुरक्षित हो।  


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